कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अध्याय 1 के नोट्स हिंदी में,
संविधान क्यों और कैसे Notes

यहाँ हम कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के 1st अध्याय “संविधान क्यों और कैसे” के नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। इस अध्याय में संविधान क्यों और कैसे से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया गया है।

ये नोट्स उन छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरल और व्यवस्थित भाषा में तैयार की गई यह सामग्री अध्याय को तेजी से दोहराने और मुख्य बिंदुओं को याद रखने में मदद करेगी।

कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अध्याय 1 के नोट्स हिंदी में, संविधान क्यों और कैसे Notes

कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अध्याय 1 के नोट्स हिंदी में, संविधान क्यों और कैसे Notes

Class 11 Political Science Chapter 1 Notes in Hindi

संविधान

  1. संविधान जिसके माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है अर्थात ऐसी लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायक है।
  2. संविधान, सरकार, समूह, न्यायलय व अन्य संगठनो के बीच, विश्वास व तालमेल बिठाता है।

अन्य Defination :-

संविधान का मतलब उस लिखित दस्तावेज से है जिसमें दिए गए नियम व निर्देश के आधार पर शासन किया जाता है, इस दस्तावेज में सभी प्रकार के विषयों को शामिल किया जाता है।

Note:-

  • संविधान में दिए गए नियमों का उलंघन कोई भी सरकार नही कर सकती है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार |
  • भारतीय संविधान का संरक्षक संविधान सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है।

संविधान की आवश्यकता

  1. किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है
  2. प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है।
  3. संविधान, कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो सरकार की मूल संरचना और कार्यों को निर्धारित करता है।
  4. यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी ।
  5. यह बताता है कि सरकार कैसे चलेगी, उसके अलग-अलग अंग (कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका) क्या करेंगे।
  6. यह शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम और सीमाएँ तय करता है।
  7. यह एक साझा पहचान देता है, ताकि सभी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के लोग एक साथ रह सकें ।

संविधान सभा का गठन :-

  1. वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अन्य देशों के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने दबाब इंग्लैंड पर पड़ने लगा ।
  2. इन सभी दबावों के साथ इंग्लैण्ड ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया ।
  3. उसने भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा | जिसका काम था भारत की सत्ता भारत के लोगों को हस्तांतरित करके वापस आ जाना |
  4. कैबिनेट मिशन ने वर्ष 1946 में कुछ प्रावधान तय किए जिसमें एक प्रावधान संविधान सभा का गठन करना था ।
  5. संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर 1946 को हुआ |
  6. इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉ सच्चिदानंद के द्वारा किया गया था जोकि अस्थायी अध्यक्ष थे ।
  7. संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेन्द्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना |
  8. 13 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरु ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
  9. इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया |
  10. इस संविधान सभा में कई समितियों का गठन किया गया जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख थी ।
  11. इसका अध्यक्ष डॉ भीमराव अम्बेडकर को चुना गया ।
  12. 1935 में स्थापित प्रतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ |
  13. संविधान सभा की रचना “कैबिनेट मिशन” के अनुरूप हुई।
  14. हर एक प्रान्त की सीटो को तीन समुदायों (मुसलमान, सिख तथा सामान्य वर्ग) में उनकी आबादी के अनुपात में बाट दिया गया था ।
  15. आजादी के बाद 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा बुलायी गयी, तब उसमें संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की तादाद कम होकर 299 रह गई
  16. इसमे से 26 Nov 1949 को कुल 284 सदस्यों उपस्थित थे, इन्होने ही अंतिम तौर पर पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किये, जिसमे 15 महिलाये थी |
  17. 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद बनाये गये थे |
  18. 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे थे ।
  19. 166 दिन तक संविधान की बैठके चली थी |
  20. संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुए ।
  21. संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखी गई थी।
  22. संविधान की असली प्रतियाँ हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में लिखी गई थी |

महत्वपूर्ण DATE

  • 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।
  • 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉ राजेन्द्र प्रसाद को चुना गया था।
  • 24 जनवरी 1950 को इसने राष्ट्रीय गान को अपनाया।
  • 24 जनवरी 1950 को इसने राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
  • संविधान में विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की आठ प्रमुख कमेटियां थी ।
  • Note : – अब संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां हो चुके हैं।

संविधान के कार्य :-

1. प्रथम कार्य :-

इस प्रकार संविधान का प्रथम कार्य यह है की वह बुनियादी नियमो का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराये, जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय तथा विश्वास बना रहे |

2. द्वितीय कार्य :-

संविधान का दूसरा काम यह तय करना की समाज में फैसला लेने की शक्ती किसके पास होगी, संबिधान यह भी निश्चित करता है की सरकार कैसे निर्मित होगी |

3. तीसरी कार्य :-

तीसरा कार्य यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिको पर लागू किये जाने वाले कानूनों की सरकार कभी उनका उलंघन नहीं कर सकती |

4. चौथा कार्य :-

संविधान का चौथा कार्य यह है की वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओ को पूर्ण कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु सही परिस्थियों का निर्माण कर सके ।

संविधान के कार्य (आसान शब्दों में) :-

  1. शासन व्यवस्था निर्धारित करना |
  2. नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना (मौलिक अधिकार) और उनके कर्तव्य बताता है।
  3. शक्तियों का विभाजन करना (केंद्र और राज्यों के बीच) |
  4. कानून बनाने की प्रक्रिया तय करना |
  5. समानता और न्याय सुनिश्चित करना |
  6. राष्ट्र की अखंडता बनाए रखना |
  7. सत्ता के दुरुपयोग को रोकना |

संविधान के उद्देश्य

निर्णय का आधार -

शासन एवं न्याय के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

शक्तियों पर नियंत्रण -

सरकार की शक्तियों को सीमित करना।

लक्ष्यों की पूर्ति -

राष्ट्र की आकांक्षाओं एवं आदर्शों को पूरा करना।

व्यवस्था बनाए रखना -

  • अराजकता को रोककर कानून का शासन स्थापित करना।
  • न्याय, स्वतंत्रता समानता, भाईचारा, एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देना।

संविधान की प्रस्तावना :-

  1. प्रस्तावना (Preamble), को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है.
  2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाये गये पेश किया गये ‘उद्देश्य प्रस्ताव ‘पर आधारित है
  3. प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था,
  4. प्रस्तावना, भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढावा देती है।

संविधान सभा के मुख्य उद्देश्य

  1. भारत को स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना।
  2. संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना करना।
  3. सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना।
  4. न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को स्थापित करना।
  5. अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना।
  6. सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना।
  7. विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देना।
  8. यह सुनिश्चित करना कि संप्रभुता तथा राज्य की समस्त शक्तियों का स्रोत जनता है।

विभिन्न देशो के संविधानों से लिए गये प्रावधान

ब्रिटिश का संविधान

  1. सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय
  2. सरकार का संसदीय स्वरूप
  3. कानून के शासन का विचार
  4. विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका
  5. कानून निर्माण की विधि

अमेरिका का संविधान

  1. मौलिक अधिकरों की सूची
  2. न्यायिक पुनराअवलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की सवतंत्रता

आयरलैंड का संविधान

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

फ्रांस का संविधान :

स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत

कनाडा का संविधान :

  • सशक्त केन्द्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था
  • अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत

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के notes आपको कैसे लगे अपनी राय जरूर दे ​

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